Toll Tax Rules : इन्हें नहीं लगता टोल टैक्स का एक पैसा भी, बेधड़क निकलते हैं इनके वाहन

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Toll Tax Rules : यह तो हम सभी जानते ही हैं कि बगैर टोल टैक्स अदा किए अब सफर करना संभव ही नहीं। लंबी दूरी तय के सफर के लिए ही नहीं बल्कि अब तो एक ही जिले में सफर करने के लिए भी टोल टैक्स अदा करना ही पड़ता है। इसकी वजह है कि एक ही जिले में कई टोल बैरियर स्थापित हो चुके हैं। ऐसे में अब सफर के लिए इंधन के साथ-साथ टोल टैक्स का हिसाब भी पहले लगाना होता है।

नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे, सभी पर सरकार द्वारा एनएचएआई के जरिए टोल टैक्स वसूला जाता है। यह टैक्स उस रोड के निर्माण में आई लागत के लिए वसूल किया जाता है। हाईवे से गुजरने वाले हर वाहन चाहे वह मालवाहक वाहन हो या यात्री वाहन, सभी से टोल टैक्स वसूल किया जाता है। लेकिन, इस बात की अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होगी कि कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें टोल टैक्स के रूप में एक पैसा भी अदा नहीं करना होता। चाहे स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो या फिर एक्सप्रेसवे हो, इन्हें हर जगह टोल टैक्स से छूट मिलती है।

इन वीवीआईपी को नहीं लगता टोल टैक्स

टोल टैक्स से जिन्हें छूट मिली है, उनकी सरकार द्वारा बाकायदा श्रेणी घोषित की गई है। इनमें देश के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, संघ के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश और अन्य न्यायधीश, राज्यों के मंत्री, सांसद, भारत सरकार के सचिव, राज्य सभा और लोक सभा के सचिव, राज्यों की विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य और सरकारी दौरे पर आए उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति शामिल हैं।

इन पुरस्कार के विजेताओं को भी छूट

उच्च पदस्थ लोगों के अलावा सरकार द्वारा देश के लिए सेवा करने वाली हस्तियों को भी टोल टैक्स से छूट प्रदान की जाती है। यह छूट उन्हें दी जाती है जिन्होंने देश के प्रमुख पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है। इनमें परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र विजेता शामिल हैं। इन्हें टोल टैक्स से छूट पाने के लिए अपना फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होता है।

इन अधिकारियों को भी नहीं देना होता है

इनके अलावा ऑन ड्यूटी सफर करने वाले सरकारी अधिकारियों को भी टोल टैक्स देने की जरुरत नहीं होती है। इनमें आधिकारिक काम के लिए जा रहे रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी, अर्धसैनिक बल, पुलिस की वर्दी में केंद्रीय और सशस्त्र बल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अग्नि शमन विभाग या संगठन, एनएचएआई या किसी ऐसे संगठन के लोग जो अपने वाहन का उपयोग निरीक्षण, सर्वे के काम में कर रहे हों, उनको भी टोल टैक्स देने से छूट दी जाती है। देशभर में एंबुलेंस और शव वाहन को भी टैक्स देने से छूट मिलती है। इसका उद्देश्य यही है कि इनकी आपातकालीन सेवा निर्बाध रूप से प्राप्त होती रहे।

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Uttam Malviya

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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