Tarbandi Yojana Registration: राजस्थान सरकार ने किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए तारबंदी योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से पात्र किसानों को अपने खेतों के चारों ओर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनकी फसलें सुरक्षित रहती है और उत्पादन में वृद्धि होती है।
तारबंदी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- जो किसान पहले से इस योजना का लाभ ले चुके हैं, वे पुनः आवेदन के पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- भूमि से संबंधित दस्तावेज़
- बैंक खाता पासबुक
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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वहां से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें।
- फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियां संलग्न करें।
- अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाकर संबंधित अधिकारी को फॉर्म जमा करें।
अधिकारी द्वारा आपके आवेदन की जांच के बाद, यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो निर्धारित समय में आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में वित्तीय सहायता राशि जमा कर दी जाएगी।इस योजना के माध्यम से, सरकार किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा के लिए 60% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें और उनकी फसलें आवारा पशुओं से सुरक्षित रहें।