Panchayati Raj: कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक के रूप में सरपंच ही संभालेंगे पंचायत, जारी हुए आदेश

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Panchayati Raj: राजस्थान में जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है, वहां पर वर्तमान सरपंच ही चुनाव होने तक पंचायत संभालेंगे। सरपंचों को पंचायत के सभी कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मदद करने एक प्रशासकीय समिति भी होगी। इस समिति में वर्तमान उप सरपंच और वार्ड पंच शामिल रहेंगे। इस संबंध में राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

गौरतलब है कि राजस्थान राज्य में सरपंचों द्वारा लंबे समय से इस संबंध में मांग की जा रही थी। इतना ही नहीं सरपंच संघ के प्रतिनिधि अपनी इस मांग को लेकर जयपुर में डेरा डाले हुए थे। सरकार ने आखिरकार उनकी मांगें मान ली है। वहीं शासन सचिव एवं आयुक्त ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग डॉ. जोगा राम ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रशसकीय समिति करेगी प्रशासक का सहयोग

इस अधिसूचना में कहा गया है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-95 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा, राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल दिनांक 31.01.2025 तक समाप्त हो रहा है तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने एवं ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से प्रशासक की सहायतार्थ प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रशासकीय समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं वार्ड पंच रहे हैं, सदस्य बनाये जायेंगे।

ऐसे होगा वित्तीय शक्तियों का उपयोग

प्रशासक द्वारा उक्त अधिनियम व संबद्ध नियमों में वर्णित समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन प्रशासकीय समितियों की बैठक में परामर्श उपरांत किया जायेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत ग्राम पंचायत के खातों (बैंक एकाउंट) का संचालन व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक (निवर्तमान सरपंच) एवं सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रशासक एवं प्रशासकीय समिति की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी।

कलेक्टर नियुक्त करेंगे पंचायतों में प्रशासक

अधिनियम की धारा-6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में उनका कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से उक्तानुसार प्रशासक नियुक्त करने एवं प्रशासकीय समितियों का गठन किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

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Uttam Malviya

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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