Free ration scheme: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित कर वास्तविक हितग्राहियों को ही निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने और दोहरे, अपात्र एवं साईलेन्ट हितग्राहियों को पोर्टल से हटाने के लिये ईकेवायसी किया जाना आवश्यक है।
उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा याचिका क्रमांक एमए नं 94/2022 इन एसएमडब्ल्यू (सी) नं 6/2020 में पारित आदेशानुसार समस्त हितग्राहियों के ईकेवायसी करने की अनिवार्यता 28 फरवरी तक निर्धारित की गई है। शेष पात्र हितग्राहियों के निर्धारित समय सीमा में ईकेवायसी करने की कार्यवाही अभियान चलाकर करने के निर्देश सभी कलेक्टर को दिये गये हैं।
ई केवाईसी करने की यहाँ व्यवस्था
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार नंबर की प्रविष्टि की जा चुकी है। उचित मूल्य दुकानों पर लगाई गई पीओएस मशीन से पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क ईकेवायसी करने की सुविधा उपलब्ध है। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा पात्र हितग्राही के ईकेवायसी उचित मूल्य दुकान स्तर पर किए जा रहे हैं।
सही आधार नंबर दर्ज कराने की भी सुविधा
पात्र हितग्राही के डाटाबेस में त्रुटिपूर्ण आधार नंबर/अन्य व्यक्ति का आधार नंबर दर्ज होने पर सही व्यक्ति का आधार नंबर दर्ज करने की सुविधा पीओएस मशीन में उपलब्ध है। साथ ही त्रुटिपूर्ण आधार नंबर के स्थान पर सही आधार नंबर दर्ज करने की सुविधा एक समय के लिए दी गई है। विशेष अभियान में उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को हितग्राही के घर जाकर भी ईकेवायसी कराने के निर्देश दिये गये हैं।