Employee Movement MP: मध्यप्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की प्रांतीय बैठक भारतीय मजदूर संघ ठेगड़ी भवन भोपाल में रविवार को आयोजित की गई। बैठक में नवीन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 की विसंगति और सहित लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में जिले का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ।
भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख विनय डोंगरे ने बताया कि अपनी लंबित मांगों के पूर्ण नहीं होने पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अब आंदोलन की राह पर है। उन्होंने बताया कि संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिए जाने, नई पेंशन नीति लागू कर सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी का लाभ देने, नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश सुविधा का लाभ दिए जाने सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक में कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया है।
जब तक मांगें नहीं मानेंगे, जारी रहेगा आंदोलन
सरकार द्वारा जब तक मांगों को पूर्ण नहीं किया जाएगा आंदोलन जारी रहेगा। भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. गोविंद साहू, संयोजक योगेंद्र दवन्दे, कोषाध्यक्ष दीपक झरिया, संविदा महासंघ के उपाध्यक्ष एकनाथ ठाकुर ने जिले का प्रतिनिधित्व किया।

नियमित कर्मचारियों के समान मिले अवकाश सुविधा
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. गोविंद साहू ने बताया कि नवीन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 में पेंशन एनपीएस का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि सामान्य प्रशासन नीति, 22 जुलाई 2023 की कंडिका क्रमांक 8.1 में नई पेंशन नीति का स्पष्ट प्रावधान है। अत: नई पेंशन नीति लागू की जाए एवं सेवानिवृत्ती के समय ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए।
मैनुअल में स्वास्थ्य बीमा का उल्लेख नहीं
नवीन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 में स्वास्थ्य बीमा का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि सामान्य प्रशासन नीति, 22 जुलाई 2023 की कडिका क्रमांक 10.1 के अनुसार स्वास्थ्य बीमा का स्पष्ट प्रावधान है। अत: स्वास्थ्य बीमा लागू किया जाए एवं आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाए। र
चिकित्सा अवकाश भी कर दिया बंद
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 की कडिका क्रमांक 7.4 के अनुसार चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जा रहा था, जिसे नवीन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 में विलोपित कर दिया गया है। अत: इसे पुर्ववत रखा जाए एवं नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की सुविधा दी जाए।
संविदा नीति के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति की मांग
नवीन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 में अनुकंपा नियुक्ति केवल विभाग में समकक्ष पद रिक्त होने पर ही देने का उल्लेख किया गया है। अत: यदि स्वास्थ्य विभाग में समकक्ष पद रिक्त ना हो तो जिला कलेक्टर के माध्यम से अन्य विभाग में समकक्ष रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया जाए एवं अनुकंपा नियुक्ति का लाभ संविदा नीति के अनुसार 22 जुलाई 2023 से दिया जाए तथा परिवार को पुर्ववत अनुग्रह राशी का प्रावधान किया जाये।
कार्य आधारित मूल्यांकण बंद किया जाएं
अप्रेजल कार्य आधारित मूल्यांकन पूर्णत: बंद किया जाये क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसे कुप्रथा मानकर बंद करने कि घोषणा कर चुके हैं एवं पुर्व में इसकी आड़ में शारीरिक एवं आर्थिक शोषण हो चुका है। कई जिलों में महिला कर्मचारियों को अपनी अस्मिता तक दांव पर लगानी पड़ी है एवं इससे अधिकारियों को निजी द्वेष निकालने का मौका मिलता है।
वार्षिक वेतन वृद्धि का हो प्रावधान
इसके अलावा नियमित कर्मचारियों की तरह वार्षिक इंक्रीमेंट दिया जायें एवं मूल्य सूचकांक के स्थान पर महंगाई भत्ता अनुसार वेतन वृद्धि का प्रावधान किया जाए। कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता, जो कि उनको उत्कृष्ट कार्य के लिये प्रदान किया जा रहा था, जिसे पुन: शुरू किया जाये। इसके अलावा संविदा नीति 2023 लागू होने के पश्चात वेतन निर्धारण में विसंगति होने से कुछ पदों का ग्रेड पे कम हो गया है, जिसमें संशोधन किया जाए।