MP NHM Compassionate Appointment: मध्यप्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ी राहत, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान लागू

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MP NHM Compassionate Appointment: मध्यप्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों (MP Contract Health Workers) की एक बड़ी मांग पूरी हो गई है। यह मांग पूरी होने के साथ ही संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत भी मिली है। दरअसल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) मध्यप्रदेश (NHM Employee Benefits) ने कर्मचारियों की मांग पूरी करते हुए किसी संविदा कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति (MP Health Jobs) देने का प्रावधान कर दिया है।

इस नए प्रावधान (NHM MP Policy) को लेकर 1 जुलाई 2025 को मिशन संचालक ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों में मृत्यु की तारीख से 6 महीने के भीतर सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी कर राज्य कार्यालय को भेजने को कहा गया है। इसके बाद मिशन संचालक स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

अनुंकपा नियुक्ति में इन्हें प्राथमिकता (MP NHM Compassionate Appointment)

जारी निर्देश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अनंकंपा नियुक्ति (Compassionate Job Scheme) में प्राथमिकता किन्हें दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए सबसे पहले मृत कर्मचारी की पत्नी या पति को मौका मिलेगा। उनके अयोग्य होने या नियुक्ति नहीं लेना चाहने पर उनकी संतान, विधवा बहू, दत्तक संतान या अविवाहित भाई-बहन को यह अवसर मिलेगा। अगर मृतक के परिवार में सभी सदस्य सहमत हों तो किसी एक को नामांकित कर नौकरी दी जा सकेगी।

पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जरुरी (MP NHM Compassionate Appointment)

अनुकंपा नियुक्ति उन्हीं पदों पर होगी (MP Government Scheme) जिनकी ग्रेड पे 2800 या उससे कम हो। जिस व्यक्ति को नौकरी मिलनी है, उसके पास उस पद के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है। परिवार को यह शपथ पत्र देना होगा कि नियुक्त होने वाला सदस्य सभी का ठीक से पालन-पोषण करेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो उसकी नौकरी खत्म की जा सकती है।

अनुकंपा नियुक्ति नहीं तो एकमुश्त सहायता (MP NHM Compassionate Appointment)

यदि आश्रित पात्र न हो या पद उपलब्ध न हो अथवा परिवार अनुकंपा नियुक्ति नहीं लेना चाहता है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा एकमुश्त 2 लाख की सहायता राशि देकर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिवार का कोई सदस्य पूर्व से शासकीय या अर्ध-शासकीय सेवा में कार्यरत हो तो अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा। (MP NHM Compassionate Appointment)

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Uttam Malviya

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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