Compensation to farmers: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में आमला तहसील के ग्राम अंधारिया के किसान फूलचंद पिता नत्थू झाडे व रामू उर्फ रामकुमार झाडे को 4 लाख रुपये का मुआवजा अदा किए जाने के आदेश उपभोक्ता आयोग ने बिजली कंपनी को दिए हैं। इन किसानों की गेहूं फसल, गन्ना, बैलगाड़ी व स्प्रिंक्लर पाइप उनके खेत के बिजली तार ढीले होने के कारण स्पार्किंग होने से जल गये थे।
किसान द्वारा उपभोक्ता आयोग में शिकायत करने पर आयोग द्वारा विद्युत कम्पनी द्वारा किसान को 4 लाख रूपये का भुगतान करने के आदेश दिये गये है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश विजय कुमार पाण्डेय व सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि इन किसानों ने अपनी कृषि भूमि में सिंचाई के लिए 5 हार्सपॉवर का विद्युत कनेक्शन ले रखा था।
खेत के ऊपर से गुजर रही थी लाइन (Compensation to farmers)
किसानों के खेत के ऊपर से बिजली विभाग की बिजली लाइन गुजर रही थी। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये बिजली तार ढीले हो गए और आपस में टकराने से स्पार्किंग हो गई। जिससे किसान की 16 एकड़ की गेहूं फसल, 1 एकड़ की गन्ना फसल, जेन कम्पनी के 65 स्प्रिंकलर के 20-20 फिट के पाईप तथा दो टायर वाली बैलगाड़ी जलकर नष्ट हो गई।
इन विभागों से की गई थी शिकायत (Compensation to farmers)
किसान द्वारा 21 अप्रैल 2022 को बिजली विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग को शिकायत की गई। ग्रामीणों की उपस्थिति में पटवारी ने पंचनामा बनाया। पुलिस विभाग ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें बिजली विभाग की लापरवाही से आगजनी होने तथा किसान को भारी नुकसान होने का उल्लेख किया गया।
बिजली कंपनी ने नहीं की सुनवाई (Compensation to farmers)
किसान द्वारा विद्युत विभाग को बार-बार आवेदन देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई, ना ही उन्हें कोई मुआवजा दिया गया। तब किसान द्वारा उपभोक्ता आयोग बैतूल के समक्ष प्रकरण दर्ज कराया गया। जिस पर आयोग द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार अब बिजली कंपनी को मुआवजा देना होगा।
ब्याज सहित देना होगा मुआवजा (Compensation to farmers)
किसान फूलचंद झाड़े की क्षति बाबत् 1 लाख 48 हजार रुपये और रामकुमार झाडे को कृषि उपकरण में क्षति से 1 लाख 82 हजार एवं दोनों को मानसिक कष्ट के 10-10 हजार रूपये तथा वाद व्यय के 5 हजार रूपये परिवाद प्रस्तुत दिनांक 22 दिसंबर 2022 से भुगतान दिवस 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित देना होगा। ब्याज राशि 49 हजार 700 रुपये होती हैं। इस प्रकार विद्युत कम्पनी द्वारा किसानों को कुल 404700 का भुगतान किया जाएगा। (Compensation to farmers)