PM Kisan Mandhan Yojana : केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं प्रदान की जा रही है। इनमें पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए जहां वर्तमान की जरुरतों के लिए राशि मुहैया कराई जाती है वहीं सरकार द्वारा इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है कि किसानों को वृद्धावस्था में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े।
इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए पेंशन योजना भी चलाई जा रही है। इसमें बेहद मामूली राशि जमा करके किसान 60 साल के होने पर 3000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे वे उस समय भी अपनी जरुरतें आसानी से पूरी कर सकेंगे, जब ज्यादा कामकाज करने लायक नहीं रह जाते हैं। सरकार की इस किसान हितैषी योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई)।
यह किसान है इसके लिए पात्र
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए उनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसान योजना के लिए पात्र हैं। योजना के प्रावधानों के तहत हितग्राही किसान की आयु 60 वर्ष होने पर उन्हें न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इसमें पेंशनधारक की मृत्यु पर उसकी पत्नी को आधी पेंशन प्रदान की जाती है।
किसानों को इतना देना है अंशदान
इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान एक सामाजिक सुरक्षा देना है। योजना का लाभ लेने वाले किसानों की आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में समान अंशदान देती है। मतलब किसान जितनी राशि देंगे, उतनी ही राशि सरकार भी जमा करती है।
पीएम किसान में अभी सहायता
पीएम-किसान सम्मान निधि योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।
किसानों के लिए यह योजनाएं भी
सरकार ने देश में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), ब्याज अनुदान योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आदि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के किसानों को सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता के मापदंड होते अलग-अलग
किसानों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं की पात्रता मानदंड एक योजना की तुलना में दूसरी योजना से अलग होते हैं और सभी योजनाएं अनुमोदित परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी किसानों के लिए समान रूप से चलाई जाती हैं।