Fasal Beema Yojana: बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल में उपभोक्ता आयोग बैतूल द्वारा दिए गये आदेश के बाद मुलताई तहसील के ग्राम टेमझीरा-ब व मोहरखेड़ा, आठनेर तहसील के ग्राम आष्टी व टेमुरनी, चिचोली तहसील के ग्राम निमारी, भैंसदेही तहसील के ग्राम बोरगांव डेम के कुल 10 किसानों को फसल बीमा योजना के 3 लाख 75 हजार रूपये मिलेंगे। यह आदेश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष, न्यायाधीश विजय कुमार पाण्डेय व सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि इन किसानों को बीमा कंपनी व बैंकों की तकनीकी गलतियों के कारण फसल बीमा राशि अन्य किसानों के साथ नहीं मिल पाई थी। जिला आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि ‘बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषक संबंधित शाखा, पैक्स की गलतियों, चूकों, त्रुटियों के कारण योजना के तहत किसी भी लाभ से वंचित न हों, ऐसी त्रुटियों के मामले में संबंधित संस्थान सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई करेंगे।
जिला आयोग के आदेश के बाद मुलताई तहसील के ग्राम टेमझीरा-ब के किसान बालाराम पिता कलीराम को सहकारी बैंक मुलताई द्वारा 1 लाख 53 हजार 392 रू, ग्राम मोहरखेड़ा के शेषराव पिता बाल्या चढ़ोकार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र सांईखेड़ा द्वारा 61 हजार 533 रू, भारत पिता भागचंद नरवरे को पंजाब बैंक मुलताई द्वारा 17 हजार 234 रू, कलाबाई पति रामदयाल चैरसिया को बीमा कंपनी द्वारा 25 हजार 951 रूपये दिए जायेंगे।
इसी तरह आठनेर तहसील के ग्राम आष्टी के नंदकिशोर पिता झामूसिंह धुर्वे को स्टेट बैंक आठनेर द्वारा 14 हजार 959 रू, ग्राम टेमुरनी के कृष्णा पिता मोहनलाल साहू को 95 हजार 760 रू, चिचोली तहसील के ग्राम निवारी के स्व.राजेन्द्र यादव के परिवार को स्टेट बैंक चिचोली द्वारा 9 हजार 430 रू, भैंसदेही तहसील के ग्राम बोरगांवडेम के नंदकिशोर पिता बुद्धू पाल को 60 हजार 500 रू, लक्ष्मण पिता भगवंत नावंगे को 28 हजार 750 रू, श्यामू पिता बुद्धू पाल को 60 हजार 500 रू सहकारी बैंक भैंसदेही द्वारा दिये जाएंगे। इस राशि में मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी शामिल है। 30 दिन के अन्दर किसानों को भुगतान न करने पर परिवाद प्रस्तुत दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।