Consumer Forum Decision: यदि बिजली कंपनी के द्वारा रखरखाव में कमी की जाती है और इससे किसी मवेशी की मृत्यु हो जाती है तो बिजली कंपनी को मवेशी के मालिक को उसके लिए मुआवजा देना होगा। ऐसा ही एक ऐतिहासिक फैसला मध्यप्रदेश के बैतूल में उपभोक्ता आयोग ने सुनाया है। इस मामले में आयोग ने बिजली कंपनी को 27 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
मामला यह है कि मुलताई तहसील के ग्राम चिखलीकला के किसान लीलू आ. उमदी के बैल की मौत विद्युत पोल में करंट आने के कारण हो गई थी। किसान ने इसकी शिकायत पशु विभाग, पुलिस थाना और विद्युत कंपनी से कर मुआवजे की मांग की थी। इस मामले को उपभोक्ता आयोग में दर्ज किया गया, जहां आयोग ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विद्युत कंपनी को 27 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। (Consumer Forum Decision)
आयोग ने आदेश में स्पष्ट की यह बात (Consumer Forum Decision)
यह आदेश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश विजय कुमार पाण्डेय और सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े ने दिया। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विद्युत कनेक्शनधारी उपभोक्ता के पशु की मौत अगर रखरखाव की कमी से होती है, तो यह सेवा में कमी मानी जाएगी, और विद्युत कंपनी को मुआवजा देना होगा।
फसल बीमा राशि देने के भी दिए आदेश (Consumer Forum Decision)
इसके अलावा, उपभोक्ता आयोग ने चार किसानों को फसल बीमा राशि देने का आदेश भी जारी किया। भैसदेही तहसील के ग्राम नांदरा के किसान धर्मराज श्रीराम बंजारे को भारतीय स्टेट बैंक झल्लार द्वारा 1,00,899 रुपये और 25,868 रुपये की फसल बीमा राशि दी जाएगी। ग्राम मासोद के किसान जगन्नाथ पिता गेंदालाल ओडूकले को सहकारी बैंक द्वारा 46,937 रुपये की राशि दी जाएगी। आठनेर तहसील के ग्राम येनखेड़ा के किसान पंढरी भूरा को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा आठनेर द्वारा 87,095 रुपये फसल बीमा राशि प्रदान की जाएगी।
मानसिक संत्रास और वाद व्यय की राशि भी शामिल (Consumer Forum Decision)
इन सभी मामलों में मानसिक संत्रास और वाद व्यय की राशि भी शामिल है। आयोग ने आदेश दिया है कि किसानों को एक माह के भीतर भुगतान किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो किसानों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया जाएगा। आयोग का यह फैसला किसानों के पक्ष में बड़ी राहत लेकर आया है।
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