New Electricity Rule MP: मध्यप्रदेश में उपभोक्ताओं को बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए बिजली कंपनियों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए कड़े से कड़े से प्रावधान भी किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य यही है कि सभी उपभोक्ताओं तक बिना किसी अवरोध के पर्याप्त बिजली पहुंचाई जा सके।
इसी तारतम्य में बिजली कंपनियों द्वारा कुछ सख्त निर्णय लिए गए हैं। यह गलतियां करने वाले उपभोक्ताओं पर 10 हजार का जुर्माना होने के साथ ही उन्हें 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसे लेकर बिजली कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को मैसेज भी भिजवाए जा रहे हैं ताकि वे यह गलतियां न करें।

यह सामान्य नियम है कि समय पर बिजली बिल अदा नहीं करने वाले उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन अस्थाई रूप से काट दिया जाता है। ऐसे में यदि किसी उपभोक्ता द्वारा स्वयं ही काटे गए कनेक्शन को जोड़ लिया जाता है तो बिजली कंपनी द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
इन धाराओं के तहत 6 महीने से 3 साल तक की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए बेहतर है कि बिल बाकी रहने पर बिजली काटी जाती है तो बिल अदा कर विधिवत उसे जुड़वाएं। खुद ही यह कनेक्शन जोड़ कर बिजली का उपयोग करने की गलती बड़ी महंगी पड़ सकती है।
गौरतलब है कि बिजली चोरी के मामलों में बिजली कंपनी द्वारा एक साल का बिल वसूला जाता है। उसके बाद भी बिल समय पर नहीं भरने पर कंपनी 15 प्रतिशत ब्याज भी वसूल रही है। वहीं जो व्यक्ति चोरी का बिजली कनेक्शन काटने के बाद दोबारा जोड़ेंगे, उन पर दोबारा बिजली चोरी का मामला दर्ज किया जाएगा।