increase in house rent allowance: मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को आए दिन कोई न कोई सौगात मिल रही है। गुरुवार को ही एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने कंपनी के कर्मचारियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में इजाफा किया था। इसके बाद अब एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने शुक्रवार को कंपनी के कर्मचारियों का गृह भाड़ा भत्ता भी बढ़ा दिया है। पुनरीक्षित गृह भाड़ा भत्ता का आदेश भी जारी कर दिया गया है।
पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4-1/2025/नियम/चार दिनांक 3 अप्रैल 2025 को जारी राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय गृह भाड़ा भत्ता के पुनरीक्षण संबंधी आदेश को यथावश्यक संशोधनों सहित ‘शासकीय सेवक’ के स्थान पर ‘कंपनी कार्मिक’ प्रतिस्थापित करते हुए ग्राह्य किया है।
पुनरीक्षित गृह भाड़ा भत्ता के मापदंड (increase in house rent allowance)
- 7 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या के नगरों में निवासरत कंपनी कार्मिक को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 10 प्रतिशत देय होगा।
- 3 लाख से अधिक पर 7 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत कंपनी कार्मिक को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 7 प्रतिशत देय होगा।
- 3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत कंपनी कार्मिक को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देया मूल वेतन का 5 प्रतिशत देय होगा।
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ (increase in house rent allowance)
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन कार्मिकों को कंपनी आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित कंपनी आवासगृहों में निवासरत हों अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भत्ता दिया जा रहा हो, उन्हें देय गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। संविदा, तदर्थ, स्थायीकर्मी व दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कार्मिकों को देय गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
बिजली कर्मचारियों को मिली राहत (increase in house rent allowance)
जारी आदेश के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के संबंध में अन्य शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी। आदेश के अनुसार गृह भाड़ा संबंधी दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील होंगे। गृह भाड़ा भत्ता में इजाफा किए जाने से बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने राहत महसूस की है।