Discount on vehicle purchase: मध्यप्रदेश में वाहन खरीदने पर आप भारी भरकम बचत कर सकते हैं, वह भी पूरी तरह वैधानिक तरीके से। बचत का यह मौका यहां आयोजित होने वाले 2 मेलों में मिल रहा है। इनमें से एक मेला जहां शुरू हो चुका है वहीं दूसरे मेले का आयोजन फरवरी माह में होगा। इन मेलों में वाहन खरीदने पर वाहनों की श्रेणी के अनुसार 4500 रुपये से लेकर 78 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है।
वाहन खरीदी के लिए सुनहरा मौका देने वाले मध्यप्रदेश के यह 2 मेले हैं ग्वालियर व्यापार मेला और दूसरा है उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला। इनमें से ग्वालियर मेले का शुभांरभ ग्वालियर में 25 दिसंबर से हो चुकी है और यह 25 फरवरी तक चलेगा। वहीं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेले का आयोजन एक मार्च से होगा और 40 दिनों तक चलेगा। इन दोनों ही मेलों में वाहन खरीदी पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस बारे में शासन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
क्या कहा गया है जारी नोटिफिकेशन में
राज्य शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसे गैर परिवहन एवं हल्के परिवहन वाहनों, जिनका जीवनकाल मोटरयान कर लगता है और जिनको वर्ष 2024-25 की कालावधि के दौरान उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला और ग्वालियर व्यापार मेला में विक्रय किया जाता है, उन पर देय जीवनकाल मोटरयान कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। यह छूट निर्धारित शर्तों के साथ दी गई है।
इन वाहनों पर मिलेगी टैक्स में छूट
ऐसे गैर परिवहन वाहनों (मोटर साइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस) तथा हल्के परिवहन वाहनों को छूट केवल विक्रय किये गये वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय उज्जैन/ग्वालियर में स्थायी पंजीयन कराने पर ही दी जायेगी। उज्जैन/ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायियों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय उज्जैन/ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा इन स्थानों पर मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही वाहन विक्रय की अनुमति दी जायेगी।
मेले में वाहन खरीदी पर बचत का गणित
- मेले में 7 लाख की फैमिली कार खरीदने पर 27900 रुपये की छूट मिलेगी।
- 10 लाख की कार खरीदने पर 37000 रुपये की छूट मिलेगी।
- 18 लाख की कार खरीदने पर 78248 रुपये की छूट मिलेगी।
- अपाचे की 160 सीसी बाइक खरीदने पर 7000 रुपये की छूट मिलेगी।
- 80 से 90 हजार रुपये तक की बाइक खरीदने पर 4500 रुपये से 5000 रुपये तक की छूट मिलेगी।
अन्य राज्य के लोग भी ले सकते फायदा
इन मेलों में वाहन खरीद कर भारी भरकम छूट पाना है तो इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं, जिनका पालन जरुरी है। यह छूट केवल मध्यप्रदेश के निवासियों को मिलेगी। यदि दूसरे राज्य के निवासी हैं तो एमपी का लोकल एड्रेस प्रूफ देना होगा। इन मेलों में खरीदे गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन केवल ग्वालियर या उज्जैन में होगा।