DA Hike MP: मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की लंबे समय से की जा रही मांग आखिरकार आज पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत इजाफा करने का ऐलान किया है। यह घोषणा उन्होंने मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान की। इसके साथ ही अब राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। दूसरी ओर एमपी ट्रांसको के कर्मचारियों को मिलने वाले गृह भाड़ा भत्ता को भी पुनरीक्षित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों के समान ही 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
पांच किस्तों में मिलेगा एरियर (DA Hike MP)
महंगाई भत्ते में हुई इस बढ़ोतरी का एरियर कर्मचारियों को 5 समान किस्तों में दिया जाएगा। यह किस्तें जून 2025 से चालू होगी और अक्टूबर 2025 तक मिलेगी। इससे कर्मचारी दीपावली का त्योहार भी धूमधाम से मना सकेंगे। सीएम की इस घोषणा से 7 लाख से अधिकारी-कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार से चल रहे थे पीछे (DA Hike MP)
गौरतलब है कि अभी राज्य के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश के कर्मचारी भी केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता किए जाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। अब राज्य के कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत हो गया है।
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गृह भाड़ा भत्ते को किया पुनरीक्षित (DA Hike MP)
एमपी ट्रांसको (मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी) ने अपने कार्मिकों के लिए गृह भाड़ा भत्ता (एचआरए) के पुनरीक्षित आदेश भी जारी कर दिए हैं। एमपी ट्रांसको के अतिरिक्त मुख्य अभियंता धीरेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2025/नियम/चार, दिनांक 3 अप्रैल 2025 के अनुसार, शासकीय सेवकों के लिए निर्धारित गृह भाड़ा भत्ते के प्रावधानों को आवश्यक संशोधनों सहित अपनाया है।
इतना दिया जाएगा गृह भाड़ा भत्ता (DA Hike MP)
सात लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में निवासरत कंपनी कार्मिकों को उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ते के रूप में देय होगा। तीन लाख से अधिक लेकिन 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में यह दर 7 प्रतिशत होगी। तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में यह दर 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
किन्हें नहीं मिलेगा गृह भाड़ा भत्ता (DA Hike MP)
जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि वे कार्मिक जो कंपनी आवास में रह रहे हैं या किराया रहित कंपनी आवास में निवासरत हैं, या किराया रहित आवास के बदले कोई अन्य भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें गृह भाड़ा भत्ता देय नहीं होगा। साथ ही संविदा, तदर्थ, स्थायी-कर्मी व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इस भत्ते की पात्रता नहीं होगी। अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी और यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील होगा।