Breaking News : मध्यप्रदेश में स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाली हजारों बसों के पहिए जल्द ही थम जाएंगे। अगले सप्ताह से यह स्थिति बनने की संभावना है। दरअसल, हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आदेश जारी किया है कि 12 साल से पुरानी स्कूल बसों को चलाने पर रोक लगाई जाएं। इसी आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश शैक्षणिक संस्था वाहन समन्वय समिति ने यह फैसला लिया है।
‘द सूत्र’ की खबर के अनुसार हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 12 साल से पुरानी बसों को चलाने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इसके चलते शैक्षणिक संस्था वाहन समन्वय समिति ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द ही इन बसों की जांच करें और 12 साल से अधिक वाली स्कूल-कॉलेज बसों को चलने से रोका जाएं। समिति के अनुसार बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
इतनी बसों पर पड़ेगा इसका असर
पूरे प्रदेश में 20 हजार के लगभग बसें स्कूल और कॉलेजों में चल रही है। इनमें से करीब 5 हजार ऐसी हैं जो कि 12 साल या इससे अधिक पुरानी हैं। राजधानी भोपाल में ही ऐसी बसों की संख्या 400 हैं। इस निर्णय से इन 5 हजार बसों के पहिए थम जाएंगे। यह कदम उठाने से स्कूली बच्चों की यात्रा सुरक्षा बढ़ेगी और हादसों को भी रोका जा सकेगा।
स्कूलों को करना होगा बसों की व्यवस्था
इस निर्णय ने स्कूलों की चिंता भी बढ़ा दी है। पुरानी बसों को बंद करने से उन्हें तत्काल नई बसों की व्यवस्था करना होगा। संभव है कि कुछ स्कूलों की आर्थिक स्थिति ऐसी न हो। ऐसे में संभावना यह भी है कि यह निर्णय सख्ती से लागू हुआ तो कुछ दिन बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी भी हो सकती है।