Betul News Today: बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार खनिज विभाग एवं राजस्व अमले ने बुधवार को आमला क्षेत्र में गिट्टी एवं मुरूम के अवैध भण्डारण पर की बड़ी कार्यवाही है। यहाँ बिना अनुमति के अवैध रूप से भण्डारित खनिजों को जप्त किया जाकर अवैध भण्डारणकर्ता के विरूद्ध खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अर्थदण्ड की राशि प्रस्तावित कर प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।
खनिज अधिकारी मनीष पालेवार ने बताया कि खनिज विभाग एवं राजस्व अमले ने आमला रेलवे स्टेशन परिसर का संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया। इस दौरान जांच में पाया गया कि आमला रेलवे स्टेशन परिसर के समीप स्थित शासकीय भूमि ख.क्र. 742 रकबा 138.762 हेक्टेयर के अंश भाग पर निर्माणाधीन न्यू पार्किंग एरिया, रेल्वे न्यू बुकिंग ऑफिस एवं आंतरिक मागों के निर्माण में उपयोग किए जा रहे गौण खनिज गिट्टी एवं मुरूम का भण्डारण बिना अनुमति किया जाना पाया गया। (Betul News Today)
खनिज भंडारण करने की नहीं ली अनुमति (Betul News Today)
तहसीलदार आमला एवं सहायक खनि अधिकारी बैतूल द्वारा आमला रेल्वे स्टेशन परिसर के निर्माण स्थल के सभीप अवैध रूप से भंडारित खनिज गिट्टी की माप की गई। नाप अनुसार खनिज गिट्टी की कुल मात्रा 666 घन मीटर एवं खनिज मुरूम की कुल मात्रा 191 घन मीटर पाई गई।
मौके पर उपस्थित प्रोजेक्ट इंचार्ज सुमित पिता सुरत सिंह पारधे निवासी ग्राम खेरा बालाघाट द्वारा बताया गया कि वह ट्राई कनेक्ट इंफा प्राईवेट लिमिटेड रामदास पेठ नागपुर की कंपनी में कार्य करते हैं और उक्त खनिज गिट्टी जिले की विभिन्न क्रेशरों से एवं खनिज मुरूम कृषि भूमि के समतलीकरण व तालाब निर्माण से निकली मुरूम को परिवहन कर उक्त स्थल पर भण्डारित की गई है। उसके पास उक्त खनिजों के भडारण करने की अनुमति संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। (Betul News Today)
बिना अनुमति के अवैध रूप से किया भण्डारित (Betul News Today)
तहसीलदार आमला एवं सहायक खनि अधिकारी बैतूल द्वारा मौके पर कंपनी के द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से भण्डारित खनिजों को जप्त किया जाकर अवैध भण्डारणकर्ता के विरूद्ध खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया एवं प्रोजेक्ट इंचार्ज सुमित पिता सुरत सिंह पारधे की सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त प्रकरण पर अवैध भण्डारणकर्ता के विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण नियम 2022 के तहत अर्थदण्ड की राशि प्रस्तावित कर प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है। (Betul News Today)