MP gratuity news: मध्यप्रदेश के वन विभाग में कार्यरत स्थाई कर्मियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब इन्हें सेवानिवृत्त होने या असामयिक मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस संबंध में वन मुख्यालय भोपाल ने 6 फरवरी को आदेश जारी कर दिए हैं। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच की मांग पर यह सौगात कर्मचारियों को मिली है।
गौरतलब है कि वन विभाग में बड़ी संख्या में स्थाई कर्मी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती है। अभी तक इन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के तहत सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर 3.50 लाख रुपये की ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। अल्प वेतन और लगातार बढ़ रही महंगाई में यह राशि वृद्धावस्था में परिवार चलाने के लिए नाकाफी सिद्ध होती है।
लंबे समय से की जा रही थी मांग (MP gratuity news)
यही कारण है कि मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच द्वारा वन विभाग के स्थाई कर्मियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में इजाफा किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। राज्य शासन और वन विभाग ने आखिरकार मंच की मांग मान ली है और इस संबंध में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।
केंद्र ने लागू किया नया अधिनियम (MP gratuity news)
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के स्थान पर नया ग्रेच्युटी अधिनियम 2010 लागू कर दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के रूप में 3.50 लाख रुपये के स्थान पर अधिकतम 10 लाख रुपये का भुगतान किए जाने के निर्देश है। दूसरी ओर मध्यप्रदेश में 14 साल बाद भी नया ग्रेच्युटी अधिनियम लागू नहीं किया जा सका था।
अन्य विभागों में मिलेगी यह सौगात (MP gratuity news)
प्रदेश में वन विभाग में पहली बार नया ग्रेच्युटी अधिनियम लागू किया गया है। इस विभाग में यह लागू किए जाने से अन्य विभागों में भी इसे लागू किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ग्रेच्युटी राशि में इजाफा होने से कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद थोड़े ठीक तरह से जीवन जी सकेंगे। वहीं उनकी मृत्यु पर परिवार को बड़ा सहारा मिल सकेगा।
देश-दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.in से| आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.in