MP Employee News: मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को मोहन यादव सरकार की ओर से एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही कर्मचारियों की पेंशन और रिकवरी के संबंध में नए नियम लागू करने वाली है। इससे कर्मचारियों के साथ ही प्रदेश भर के पेंशनरों को भी खासा लाभ मिल सकेगा। इस बारे में लंबे समय से मांग भी की जा रही थी।
मध्यप्रदेश में 10 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और 4.5 लाख के लगभग पेंशनर हैं। इनके लिए अब नए नियम लागू होने वाले हैं। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों, दोनों को ही राहत मिल सकेगी। बताया जाता है कि इन नए नियमों के लिए वित्त विभाग की समिति ने एक ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया है।
ब्लू प्रिंट पर चर्चा के लिए हुई बैठक
इतना ही नहीं इस ब्लू प्रिंट पर चर्चा के लिए बैठक भी हो चुकी है। प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, संचालक पेंशन और वित्तीय विशेषज्ञ के रूप में भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार मिलिंद वाइकर भी शामिल हुए।
प्रमुख रूप से होंगे यह दो बदलाव
बताया जाता है कि जो बदलाव होने वाले हैं, उनमें दो मुख्य परिवर्तन किए जाने हैं। इसमें पहला यह कि अब 25 साल से ज्यादा उम्र की अविवाहित बेटियों, विधवाओं और परित्यक्ताओं को भी परिवार पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा परिवर्तन यह होने वाला है कि पेंशन से वसूली उसी स्थिति में की जा सकेगी, जब इसकी जानकारी सेवानिवृत्ति से पहले दी गई है।
कब से लागू हो सकते हैं नए नियम
अभी प्रदेश सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से इन नए नियमों को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही यह नए नियम लागू किए जा सकते हैं। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि वित्त विभाग की तैयारी 31 मार्च से पहले इन नए नियमों को लागू करने की है।
बेटियों और पेंशनरों को मिलेगा लाभ
नियमों में किए जाने वाले इन दोनों बदलावों से कर्मचारी और उसके परिवार को और ज्यादा लाभ मिल सकेगा। एक ओर जहां 25 साल से अधिक की बेटी को पेंशन लाभ मिल सकेगा तो वहीं पेंशनर से वसूली के नियम में बदलाव से रिटायरमेंट के बाद वसूली से राहत मिल सकेगी।