Job Alert : मध्यप्रदेश के बैतूल जिला में जिला ई-गवर्नेस सोसायटी बैतूल के अंतर्गत आधार पंजीयन कार्य करने के इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। जानकारी के अनुसार आवेदकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन जमा करने की तिथि 30 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक निर्धारित है। आवेदनों का सत्यापन 15 जनवरी से 17 जनवरी 2025 तक किया जाएगा।
पात्र/अपात्र आवेदकों को सूचना 20 जनवरी से 21 जनवरी तक दी जाएगी वहीं आवेदकों द्वारा दावे आपत्तियों का प्रस्तुतीकरण एवं समिति द्वारा निराकरण 22 जनवरी से 29 जनवरी तक किया जाएगा। आवेदकों के चयन के लिए लॉटरी का आयोजन 30 जनवरी को किया जाएगा। चयनित आवेदकों को सूचना 31 जनवरी से 1 फरवरी तक दी जाएगी। इसके बाद चयनित आवेदकों से अनुबंध 3 फरवरी से 7 फरवरी 2025 तक किए जाएंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदक बैतूल जिले का मूल निवासी हो इसके लिए कोई एक निवास प्रमाण पत्र जैसे- आधार, वोटर आईडी, बिजली बिल, बैंक पासबुक इत्यादि होना चाहिए। आधार संचालक को न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और आवेदक को NSEIT द्वारा आयोजित ECMP operator cum supervisor परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। NSEIT प्रमाण पत्र वैध एवं रजिस्ट्रार कोड MPSeDC registrar का ही होना चाहिए। आधार पंजीयन कार्य करने के इच्छुक आवेदकों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें आवेदन के साथ वैध पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
इन आवेदकों को नहीं दिया जायेगा मौका
जिन आधार ऑपरेटरों को आधार पंजीयन कार्य के दौरान पूर्व में ब्लैक लिस्टेड किया गया था, उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चयनित आधार ऑपरेटरो को आधार पंजीयन/अद्यतन कार्य के लिये DeGS के साथ एक अनुबंध करना होगा, जिसमें आधार ऑपरेटर को UIDAI एवं DeGS द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन करने हेतु सहमति प्रदान करना होगा और साथ ही ऑपरेटर को धरोहर जमा राशि के रूप में रू. 75000/- (रु.50000/- आधार किट और 25000/- आईडी) DeGS बैतूल के खाते में जमा करना होगा।
बंद लिफाफे में देने होंगे यह प्रमाण पत्र
आवेदकों को बंद लिफाफे में निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता, वैध NSEIT प्रमाण पत्र और वैध पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला ई-गवर्नेस सोसायटी बैतूल द्वितीय तल S3 में नियत तिथि तक जमा करना होगा। चयनित आवेदकों को अनुबंध के समय उपरोक्त सभी दस्तावेजों की मूल प्रति सत्यापन के लिए उपलब्ध कराना होगा।