Health insurance for employees: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यही कारण है कि कई राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बीमा योजनाएं बनाकर लागू की गई हैं।
अब इसी कड़ी में झारखंड राज्य में भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलने वाला है। इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इस प्रस्ताव और योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। दरअसल, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड की ओर से 31 जुलाई 2023 को जारी संकल्प पत्र के तहत राज्य के कार्यरत, सेवानिवृत्त कर्मियों और पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है।
इसी तारतम्य में झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हितग्राहियों और उनके आश्रितों को एक पारिवारिक इकाई मानते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। चिन्हित गंभीर बीमारी के मामलों में चिकित्सा प्रदान करने वाले संबंधित अस्पताल की अनुशंसा पर 50 करोड़ रुपये के संधारित कॉर्पोरेट बफर में से ऐसी गंभीर बीमारियों के इलाज पर 5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त राशि यानी कुल 10 लाख रुपये तक की सीमा पर हुए व्यय का वहन किया जाएगा।
इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के स्तर पर किसी बीमित कर्मी की बीमा राशि से अधिक राशि का चिकित्सा व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त चिकित्सा व्यय वहन करने के लिए एक कॉरपस फंड भी मेंटेन किया जाएगा। इस फंड से ऐसे विशेष मामलों में भुगतान किया जा सकेगा।
इस योजना के अंतर्गत राज्य विधानसभा के वर्तमान सदस्य, राज्य की सभी सेवाओं के कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनके परिवार के उन पर आश्रित सदस्य जिनमें पति, पत्नी, पुत्र, 25 साल तक की आयु के बेरोजगार दत्तक पुत्र, अविवाहित, विधवा या परित्यक्ता पुत्री, नाबालिग भाई, अविवाहित बहन एवं प्रतिमाह 9000 रुपये और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले आश्रित माता-पिता शामिल होंगे। राज्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा।