CM Udhyam Kranti Yojana MP: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए “मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना” चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। योजना के अंतर्गत युवा निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और सेवा/व्यापार (रिटेल ट्रेड) इकाइयों की स्थापना हेतु बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
वित्तीय सहायता की सीमा (CM Udhyam Kranti Yojana MP)
निर्माण इकाइयों के लिए 50 हजार से 50 लाख रुपए तक तथा सेवा/व्यवसाय इकाइयों के लिए 50 हजार से 25 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
पात्रता की यह हैं शर्तें (CM Udhyam Kranti Yojana MP)
- आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए
- उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो
- न्यूनतम आठवीं पास हो
- परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक न हो
- आवेदक किसी अन्य स्वरोजगार/स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं ले रहा हो
योजना की अन्य विशेषताएं (CM Udhyam Kranti Yojana MP)
3 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान मिलेगा। जिसमें अधिकतम 7 वर्ष की अवधि तक गारंटी शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया https://samast.mponline.gov.in के माध्यम से पूरी की जा सकती है।
ऐसे होती है पूरी प्रक्रिया (CM Udhyam Kranti Yojana MP)
- विभाग द्वारा पात्रता परिक्षणोंपरांत आवेदन ऑनलाइन संबंधित बैंक शाखा में प्रेषित किया जायेगा
- बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह (As per RBI Guidelines) में आवेदन पर निर्णय लिया जायेगा
- प्रकरण स्वीकृत किये जाने की दशा में बैंक शाखा द्वारा 1 माह के भीतर ऋण वितरण किया जाकर पोर्टल पर प्रविष्टि की जायेगी
- बैंक शाखा द्वारा हितग्राही के पक्ष में ब्याज अनुदान/ऋण गारंटी फीस अनुदान ऑनलाइन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से क्लेम किया जायेगा
- महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा अनुदान राशि हितग्राही के ऋण खाते में ऑनलाइन प्रक्रिया से सीधे हस्तांतरित की जायेगी (DBT)
- योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु सम्बंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में संपर्क किया जा सकता है