Free Ration MP: मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि स्मार्ट पीडीएस एक मई 2025 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। मंत्री श्री राजपूत ने पीडीएस के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी 30 अप्रैल तक कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार भी सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी कराना अनिवार्य है।
अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने बुधवार को ई-केवायसी अभियान और न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूँ उपार्जन की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी कर दोहरे एवं मृत हितग्राहियों के नाम सूची से विलोपित करवायें।
ऐसे और यहाँ कराई जा सकेगी ई-केवायसी (Free Ration MP)
ई-केवायसी की सुविधा पीओएस मशीन पर उपलब्ध है। मोबाइल ऐप से भी ई-केवायसी किया जा सकता है। एसीएस श्रीमती शमी ने इस कार्य में लगी टीम ग्राम/मोहल्ले में जाकर ई-केवायसी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ई-केवायसी अभियान के दौरान राशन वितरण प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस कार्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभाग के अमले का भी सहयोग लिया जाये।
ई-केवायसी के बाद सत्यता का भी परीक्षण (Free Ration MP)
बैतूल जिले में निवासरत सभी राशन कार्ड धारकों के लिए भी ई-केवाईसी कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए जिले में 9 अप्रैल विशेष ई-केवाईसी अभियान प्रारंभ किया गया है जो आगामी 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा। अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के अंतर्गत सभी हितग्राहियों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराई जाए और ई-केवाईसी के पश्चात उसकी सत्यता का भी परीक्षण किया जाए।
प्रभावित ना हो राशन वितरण का कार्य (Free Ration MP)
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के भी निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विक्रेताओं की साप्ताहिक बैठकें आयोजित कर ई-केवाईसी की समीक्षा की जाए और अभियान की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि राशन वितरण कार्य ई-केवाईसी के कारण प्रभावित नहीं होना चाहिए। पात्र परिवारों को पहले राशन वितरण किया जाए और शेष समय में विक्रेता ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराएं। इस पूरी प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।
प्रत्येक सदस्य की होगी ई-केवाईसी (Free Ration MP)
जिला आपूर्ति अधिकारी केके टेकाम ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण की व्यवस्था को प्रत्येक उपभोक्ता की ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है। ई केवाईसी की व्यवस्था में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने वाले प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के पास जाकर पीओएस मशीन से ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है। इसके लिए राशन प्राप्त करने वाले परिवार के हर व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान पर संपर्क करना होगा।
अभी इतने सदस्यों की ई-केवायसी बाकी (Free Ration MP)
जिले में कुल 12 लाख 76355 सदस्यों के ई केवाईसी के विरुद्ध 1106510 लोगों द्वारा ई-केवाईसी किए जा चुके है। शेष 1 लाख 69 हजार 845 सदस्यों की शासन नियम अनुसार 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान के माध्यम से ई केवाईसी की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जनपद पंचायत स्तर पर सीईओ और नगरीय क्षेत्र सीएमओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसका पर्यवेक्षण संबंधित एसडीएम करेंगे।
ग्राम पंचायत स्तर पर यह कार्यवाही उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के साथ ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं नगरीय क्षेत्र में विक्रेता के साथ वार्ड प्रभारी को कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी सौंप गई है। उन्होंने उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करने वाले राशन कार्ड धारी परिवारों से 30 अप्रैल तक अपना ई केवाईसी कराए जाने की अपील की है।