NPS New Rule MP: भोपाल। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मिसिंग क्रेडिट की राशि अभिदाताओं के खातों में जमा करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब अशंदायी पेंशन योजना (NPS) में मिसिंग क्रेडिट की राशि अभिदाता के खातों में जमा किये जाएंगे। अभिदाताओं के खातों में मिसिंग क्रेडिट की राशि जमा करने के लिये 15 मार्च 2025 तक विशेष अभियान चलेगा। इस संबंध में विभागीय स्तर पर निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं।
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि राज्य शासन के अधीन सिविल सेवा के पदों पर एक जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों पर अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) लागू है। इसमें शासकीय सेवकों के वेतन से कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान संबंधित के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नम्बर (प्रान) में जमा किया जाता है। ऐसे शासकीय कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं और उनके अंशदान उनके प्रान में जमा नहीं हुए है, ऐसे प्रकरणों में मिसिंग क्रेडिट (गुमसुदा कटौत्री) की समस्या होती है।
गुमशुदा कटौत्री की समस्या के समाधान के लिए संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा आईएफएमआईएस में सुविधा विकसित की गयी है। ऐसे शासकीय सेवक, जो प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, उनके अंशदान के चालानों का विवरण कोषालय अधिकारी द्वारा आईएफएमआईएस में भरा जायेगा एवं रिफण्ड देयक तैयार कर अंशदान जमा करने की कार्यवाही की जाएगी।
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन राजीव सिंह पवैया ने बताया कि वल्लभ कोषालय द्वारा जो भी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवक जिनके द्वारा चालान भारतीय स्टेट बैंक की टीटी नगर, जहांगीराबाद, एमपी नगर, पंचानन, एवं बरखेड़ी की शाखाओं में जमा किये जायेगे उनका चालान का सत्यापन बल्लभ भवन कोषालय सतपुड़ा भवन द्वारा किया जायेगा।
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इसके साथ ही प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवक जिनके द्वारा चालान स्टेट बैंक शाखा विन्ध्याचल, शिवाजी नगर, एच.ई.टी. एस.एम.ई. गोविन्दपुरा, महावीर नगर, हबीबगंज शाखा में जमा किए गये है, वह शासकीय सेवक विन्ध्याचल कोषालय, विन्ध्याचल भवन में उपस्थित होकर चालान का सत्यापन करा सकते हैं।