Betul News Today: बैतूल। वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सामान्य) वनमंडल विजयानन्तम टीआर (आईएफएस) के मार्गदर्शन में उप वनमंडलाधिकारी आमला (सामान्य) देवानंद पाण्डेय द्वारा सर्च वारंट जारी कर वन परिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती (सामान्य) दयानंद डेहरिया, अधीनस्थ स्टॉफ एवं वनमंडल स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम गौनीघाट के राजाराम यादव और महेश यादव के घर छापामार कार्यवाही कर अवैध सागौन चरपट जप्ती की कार्यवाही की गई।
राजाराम यादव ग्राम गोनीघाट के घर तलाशी लेने पर अवैध सागौन 10 नग= 0.757 घनमीटर जप्त की गई। जिसका अनुमानित मूल्य 50164 रूपये आंका गया। आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 के तहत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
इसी तरह महेश यादव ग्राम गौनीघाट के घर तलाशी लेने पर घर में रखी अवैध सागौन 06 नग= 0.246 घनमीटर जप्त की गई। जिसका अनुमानित मूल्य 9474 रूपये आंका गया एवं मकान में लगी अवैध सागौन 19 नग= 0.473 घनमीटर जप्त की गई। जिसका अनुमानित मूल्य 19724 रूपये आंका गया। आरोपी के विरूद्ध नियमानुसार वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 के तहत वन अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उक्त कार्यवाही में उड़नदस्ता प्रभारी राजेश शर्मा वनपाल, ओमकारनाथ मालवीय परिक्षेत्र सहायक, प्रदीप परिहार, इंद्रदेव बारस्कर, पंकज राठौर, श्रीमती अनीता सलामे, श्रीमती प्रियंका नागले वनरक्षक की अहम भूमिका रही।