Betul News Today: किरायेदार की सूचना न देने पर मकान मालिक पर एफआईआर दर्ज

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Betul News Today: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मकान मालिक पर एफआईआर दर्ज की है। मकान मालिक द्वारा किरायेदार की सूचना नहीं दिए जाने पर पुलिस ने उसके खिलाफ यह कार्रवाई की है। कलेक्टर बैतूल द्वारा पूर्व में आदेश जारी किया गया था कि सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाने में देना अनिवार्य है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस विभाग बैतूल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 15 मार्च 2025 को रात्रि लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गुरु साहब वार्ड, मुलताई में एक मकान के सामने भारी भीड़ एकत्रित है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मय बल एवं महिला स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे एवं स्थिति को नियंत्रित किया।

किरायेदार ने दी जान से मारने की धमकी

मौके पर उपस्थित फरियादी राहुल पवार से पूछताछ करने पर उसने बताया कि अनस खान (निवासी लखनऊ, उत्तर प्रदेश) एक मकान में किराये से रहकर पीओपी का कार्य करता है। उसके द्वारा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु समझाइश दी गई। फरियादी की रिपोर्ट पर अनस खान के विरुद्ध धारा 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मकान मालिक पर भी दर्ज हुआ मामला

प्रकरण की जांच के दौरान मकान मालिक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने करीब 3-4 माह पूर्व विक्की उर्फ मोहम्मद अली खान (निवासी बलरामपुर, उत्तर प्रदेश) को कमरा किराये पर दिया था। कुछ दिन पहले उसके कमरे में उत्तर प्रदेश के 2-3 और लड़के रहने के लिए आ गए थे। जिनकी कोई जानकारी मकान मालिक द्वारा पुलिस को नहीं दी गई थी।

कलेक्टर ने जारी किए थे आदेश

जिला कलेक्टर, बैतूल द्वारा पूर्व में आदेश जारी किया गया था कि जिले के समस्त मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाने में जमा करना अनिवार्य है। किरायेदारों के आईडी प्रूफ एवं चरित्र सत्यापन के उपरांत ही मकान किराये पर देने के निर्देश थे। मकान मालिक द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 223 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने आम लोगों से की यह अपील

जिला पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे अपने किरायेदारों की पूरी जानकारी संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से जमा करें। अन्यथा नियमों के उल्लंघन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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Uttam Malviya

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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