Ex-gratia payment MP: प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ व सुविधाएं देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते आए दिन उनके लिए कई घोषणाएं कर उन्हें अमल में लाया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार इस बात का ध्यान भी रख रही है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को राहत स्वरूप अधिक से अधिक प्रदान की जा सके।
इसी क्रम में अब बिजली कार्मिकों के लिए भी प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने कंपनी की सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी की है। इस अनुग्रह राशि का पुनरीक्षण करते हुए अधिकतम 1,25,000 रूपए करने का निर्णय लिया गया है। यह आदेश आज जारी कर दिया गया है।
अधिकतम 125000 रुपये दिए जाएंगे (Ex-gratia payment MP)
एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने किसी कंपनी कार्मिक की कंपनी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छह गुना के बराबर, अधिकतम 1,25,000 अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।
इन प्रकरणों पर प्रभावशील होगा आदेश (Ex-gratia payment MP)
यह आदेश 1 अप्रैल 2025 अथवा इसके बाद के प्रकरणों पर प्रभावशील होगा। अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य शर्तें यथावत प्रभावशील रहेंगी। कंपनी के इस निर्णय से बिजली कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत प्राप्त हो सकेगी।