Online birth certificate: मध्यप्रदेश में अब सरकार ने आम लोगों को सुविधा दे दी है कि वे खुद ही ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इस सुविधा के शुरू होते ही कई फेक पोर्टल और वेबसाइट भी बाजार में आ गई है। लोग इनके जरिये ही धड़ल्ले से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि यह असली है। यह बात अलग है कि इस प्रमाण पत्र को कहीं भी कोई मान्यता नहीं मिलेगी। इसके अलावा ऐसे फेक पोर्टल या वेबसाइट पर व्यक्तिगत जानकारी देकर लोग साइबर ठगी का शिकार भी बन सकते हैं। इसी बात को देखते हुए सरकार ने आम लोगों को आगाह किया है।
इस सम्बन्ध में आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी ऋषि गर्ग ने बताया है कि वर्तमान में यह संज्ञान में आया है कि कई फेक पोर्टल या वेबसाइट के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं, जिसके कारण जन-साधारण भ्रमित हो रहे हैं। जो कि वैधानिक भी नहीं है। आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री गर्ग ने बताया कि URL: https://dc.crsorgi.gov.in/ पर लॉगिन कर वैधानिक जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र ही बनवायें। अन्य किसी माध्यम से बनवाया गया प्रमाण पत्र नकली प्रमाण पत्र है, इसे बनवाने से बचें।
उन्होंने बताया कि यदि किसी आवेदक को ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई आ रही है तो वह जहां पर घटना घटित हुई है, उससे संबंधित पंजीयन इकाई में आवेदन करे। जैसे कि यदि प्रायवेट अस्पताल में जन्म अथवा मृत्यु हुई है तो वहां की नगर पालिक निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में आवेदन करें और यदि ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु हुई है, तो वहां की ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर प्रमाण पत्र बनेगा।
उन्होंने बताया कि छावनी बोर्ड, कुछ फैक्ट्री जिन्हें पंजीयन इकाई घोषित किया गया है, वहां के परिसर में होने वाली जन्म-मृत्यु का पंजीयन वहीं होगा। उक्त के अतिरिक्त किसी भी पोर्टल अथवा बेवसाइटस से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये लॉगिन न करें, न ही आवेदन करें। यहां से बनाये गये प्रमाण पत्र किसी भी जन-कल्याणकारी योजना में स्वीकार्य अथवा मान्य नहीं होंगे।