Notional salary increase : इन दिनों कई राज्यों में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि (नोशनल वेतन वृद्धि) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में प्रदेश सरकार कर्मचारियों को यह तोहफा देने की घोषणा कर चुकी है। इसके बाद उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में भी राज्य सरकार कर्मचारियों को यह लाभ दिए जाने के आदेश जारी कर चुकी है। इससे कर्मचारी वर्ग में हर्ष का माहौल है।
एमपी में सरकार ने यह लिया निर्णय
मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि 30 जून अथवा 31 दिसम्बर को सेवानिवृत शासकीय सेवकों को पेंशन निर्धारण के लिये काल्पनिक रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। इसके तहत 30 जून को सेवानिवृत हुए या होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई को निर्धारित काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। इसी तरह 31 दिसम्बर को सेवानिवृत हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जनवरी की स्थिति में काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जायेगी।
इससे ज्यादा बनेगी कर्मचारियों की पेंशन
काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बड़ी हुई पेंशन का लाभ 1 मई 2023 या इसके बाद देय होगा। दिनांक 30 अप्रैल 2023 की अवधि के लिये बड़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिन शासकीय सेवकों द्वारा न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की है तथा सफल हुए है। उनके संबंध में शासकीय निर्णय के दृष्टिगत ही कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया।
उत्तरप्रदेश सरकार ने इन्हें दिया यह तोहफा
उधर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने निकाय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर एक नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ देने का फैसला किया है। यूपी के नगर निकायों और जलकल में कार्यरत कर्मचारी वेतनवृद्धि की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए नए साल से पहले राज्य सरकार ने इस मांग को पूरा करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की पेंशन की गणना में एक नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ देने का फैसला किया है।
निकायों में नहीं थी अभी तक व्यवस्था
30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने राज्य सरकार के कर्मियों को 1 जुलाई व 1 जनवरी को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। लेकिन, निकायों में अब तक यह व्यवस्था नहीं थी। इसके आधार पर राज्य कर्मियों के समान निकाय कर्मियों को भी यह लाभ देने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वेतन वृद्धि देने की सुविधा जनवरी 2006 से प्रभावी वेतन समिति की संस्तुतियों के आधार पर दी गई है।
उत्तराखंड में भी हो चुका है इस बारे में निर्णय
उत्तराखंड में केबिनेट बैठक में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का फैसला किया है। वेतन समिति की सिफारिश के तहत हर साल 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन की गणना करने का फैसला लिया है। अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना में नोशनल वेतनवृद्धि को नहीं लिया जाएगा।