Railway News Today : बैतूल। रेलवे मजिस्ट्रेट अनुराग खरे ने रेलवे स्टेशन बैतूल में शिविर लगाकर आरपीएफ नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 235 लोगों से एक लाख 75 हजार रुपए से अधिक राशि का जुर्माना जमा कराया। यह जुर्माना पटरी पार करने वाले, अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने,चैन पुलिंग,महिला कोच में यात्रा करने, पायदान पर यात्रा करने जैसे नियमों के उल्लंघन के लिए जमा कराया गया।
आरपीएफ थाना बैतूल के निरीक्षक राजेश बनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि उप निरीक्षक विद्याधर यादव, सहायक उप निरीक्षक डीके देशमुख, प्रधान आरक्षक संतोष पटेल, फरहा खान, आरक्षक मंजीत कुमार तथा अन्य स्टाफ़ ने आरपीएफ के क्षेत्राधिकार में आने वाले इटारसी, भोपाल, बैतूल, आमला में अभियान चलाकर पटरी पार करने वाले, अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने,चैन पुलिंग,महिला कोच में यात्रा करने, पाएदान पर यात्रा करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आरपीएफ नियमों के तहत मामला दर्ज किया था।
रेलवे स्टेशन बैतूल में रेलवे मजिस्ट्रेट अनुराग खरे की विशेष मौजूदगी में कोर्ट कैंप का आयोजन कर 235 व्यक्तियों से एक लाख 75 हजार 350 रुपए का जुर्माना जमा कराया। आरपीएफ निरीक्षक राजेश बनकर ने यात्रियों से आरपीएफ नियमों का पालन कर जुर्माने की होने वाली कार्यवाही से बचने का अनुरोध किया है।