विजय सावरकर, मुलताई (Crime News Today)। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में प्रभातपट्टन ब्लॉक की ग्राम पंचायत दाबका के निवासी ग्रामीण के साथ मारपीट करने के आरोप में ग्राम पंचायत दाबका और ग्राम पंचायत गेहूंबारसा के सरपंच सहित तीन आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। मारपीट के प्रकरण में शामिल एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम दाबका निवासी सुखदेव पिता श्यामलाल कवरेती बीते 21 जनवरी की रात में अपने भाई जुगदेव के साथ ग्राम में स्थित गणेश की दुकान पर किराना सामान लेने गया था। उसी दौरान ग्राम पंचायत दाबका के सरपंच सुखदेव पिता दशरथ मसराम मूल निवासी ग्राम नागठाना हाल निवासी दाबका, उसके पुत्र साहिल, भाई फगनू पिता दशरथ मसराम और उसके पुत्र अंकेश दोनों निवासी गेहूंबारसा दुकान पर पहुंचे।
पुरानी रंजिश को लेकर की मारपीट (Crime News Today)
पुरानी रंजिश को लेकर चारों ने सुखदेव और उसके भाई जुगदेव के साथ अप शब्दों का प्रयोग करते हुए विवाद किया। विवाद के दौरान चारों ने सुखदेव और उसके भाई जुगदेव के साथ पत्थर से मारपीट की। मारपीट में जुगदेव को गंभीर चोट आने से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया। जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद हालत गंभीर होने से जिला अस्पताल रेफर किया गया।
रिपोर्ट पर 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज (Crime News Today)
सुखदेव की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी सुखदेव, साहिल, फगनू और अंकेश के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 115 (2), 351 ( 3) 3, 5 के तहत केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि सुखदेव का भाई फगनू मसराम भी वर्तमान में ग्राम पंचायत गेहूंबारसा का सरपंच है।
मेडिकल रिपोर्ट के बाद बढ़ाई धारा (Crime News Today)
मासोद पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक बसंत अहाके ने बताया कि अस्पताल से जुगदेव की मेडिकल रिपोर्ट मिलने पर आरोपियों के खिलाफ धारा 118 (2) का इजाफा कर आरोपी सुखदेव, साहिल और फगनू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं।
देश-दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.in से| आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.in