Court Decision: पुलिसकर्मी पर था बलात्कार का आरोप, कोर्ट ने सुनाया इस मामले में यह फैसला

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Court Decision: बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में एक पुलिसकर्मी पर बलात्कार का आरोप था। इस मामले में पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद यह मामला जिले के भैंसदेही में स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने अहम फैसला देते हुए आरोपी को बरी कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भैंसदेही थाने में आरोपी फूलचंद वल्द रज्जी अखंडे (घटना के समय इटारसी पुलिस में पदस्थ पुलिसकर्मी) निवासी ग्राम उती तहसील भैंसदेही जिला बैतूल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 के तहत अपराध क्रमांक 215/23 के अंतर्गत प्रकरण दायर कर न्यायालय में पेश किया था। आरोपी पर आरोप था कि उसने पीड़िता से दोस्ती कर उससे शादी करने का लालच देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे।

अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए पीड़िता, पीड़िता के माता-पिता, आरक्षक नरेंद्र डोखे, उपनिरीक्षक प्रीति पाटिल, पटवारी प्रतिमा राठौर, उपनिरीक्षक मोनिका पटले, डॉ. ईशा डेनियल, उपनिरीक्षक सुमन मिश्रा के कथन करवाए थे। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भैंसदेही ने लगाए आरोपों को सही ना पाते हुए आरोपी को पूरी तरह दोष मुक्त कर दिया। आरोपी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत गर्ग, सजल गर्ग, महेन्द्र गिरी, भीमराज बेले, राघवेंद्र रघुवंशी, सूरतराम धुर्वे एवं योगेश धाड़से ने की।

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Uttam Malviya

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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