Betul News Today : रात 10 के बाद नो शोर; डीजे मालिक ही नहीं इन पर भी होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए आदेश

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Betul News Today : बैतूल। जिले में रात्रि 10 बजे के पश्चात अब डीजे इत्यादि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही निर्धारित तीव्रता से अधिक पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी कार्रवाई की जाएगी।

इन निर्देशों के उल्लंघन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त कर डीजे मालिक सहित होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन संचालकों के विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। धार्मिक स्थानों पर भी दो से अधिक स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे सभी धार्मिक केंद्र जहां दो से अधिक स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है उन्हें वहां से यथाशीघ्र उतारने की हिदायत दी गई है।

बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी और एसपी निश्चल झारिया ने निर्देश जारी कर समस्त एसडीएम और थाना प्रभारियों को टीम गठित कर सोमवार से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।

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Uttam Malviya

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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