Betul News Today: मध्यप्रदेश के बैतूल में कलेक्टर परिसर एवं जिला न्यायालय परिसर बैतूल में कार्यरत 11 अनुज्ञप्तिधारी स्टाम्प विक्रेताओं के विरुद्ध बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।
वरिष्ठ उप पंजीयक द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान कई स्टाम्प विक्रेताओं को उनके निर्धारित अनुज्ञप्ति स्थल पर अनुपस्थित पाया गया। इन स्टांप विक्रेताओं का यह कृत्य मध्य प्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 के नियम 27 एवं 29 का उल्लंघन है। जिसके तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
इन कारणों से गिराई गई गाज (Betul News Today)
जिला पंजीयक एवं अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान संबंधित स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन नहीं किया जाना तथा कार्यालयीन समय में अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थिति, जनसेवा में लापरवाही एवं प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना की गई है।
इस गंभीर लापरवाही को ध्यान में रख त्वरित निर्णय लेते हुए स्टाम्प विक्रेताओं की अनुज्ञप्तियां 24 अप्रैल 2025 से आगामी आदेश तक निलंबित कर दी है। (Betul News Today)
इन स्टाम्प विक्रेताओं पर कार्रवाई (Betul News Today)
जारी आदेश के अनुसार लक्ष्मीनारायण पवांर सिविल कोर्ट बैतूल, श्रीमती गीता बारपेटे जिला न्यायालय परिसर, उमेश गलफट कलेक्टर परिसर बैतूल, दिनेश कुमार जैन जिला न्यायालय परिसर बैतूल, संदीप साहू कलेक्टर परिसर बैतूल, प्रभुदास बर्डे जिला न्यायालय बैतूल, विजय लिखितकर जिला न्यायालय बैतूल पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।
इनके अलावा शबाना परवीन अली सिविल कोर्ट बैतूल, राजेश कुमार साहू कलेक्ट्रेट परिसर बैतूल, विनायकराय माकोड़े जिला न्यायालय बैतूल, श्रीमती अनिता सोनी जिला न्यायालय बैतूल पर भी लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई है। (Betul News Today)