Betul Ki Khabar: अवैध खनिज भंडारण और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, एक डंपर-तीन ट्रैक्टर जप्त, 3.45 लाख का जुर्माना

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Betul Ki Khabar: बैतूल जिले में अवैध खनिज परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध खनिज विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए बीते दो दिनों में विभिन्न क्षेत्रों से एक डम्पर और तीन ट्रैक्टर जप्त किए हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा की गई, जिसमें विभागीय अमले के साथ आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

खनिज अधिकारी मनीष पालेवार ने बताया कि 4 अप्रैल 2025 को बैतूल जिले के तहसील आमला के ग्राम बोथिया ब्राम्हणवाड़ा आरएमसी प्लांट एवं डामर प्लांटों के प्लांट संचालक द्वारा प्लांट संचालन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिंदवाड़ा से जल एवं वायु की बिना सम्मति प्राप्त किये एवं खनिजों के भंडारण के लिए बिना भण्डारण अनुज्ञप्ति लिये अवैध रूप से खनिजों का भण्डारण किया जा रहा था।

क्षेत्रीय अधिकारी, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिंदवाड़ा से पत्र के पालन में सहायक खनि अधिकारी एवं खनि निरीक्षक बैतूल द्वारा खनि अमले के साथ तहसील आमला के गाम ब्राम्हणवाड़ा में स्थित निजी भूमि ख.क. 296/2, रकबा 3.949 हे. के अंश भाग पर संचालित आरएमसी एवं डामर प्लांटों की जांच की गई।

अवैध रूप से खनिजों का भण्डारण (Betul Ki Khabar)

मौके पर प्लांट के समीप गिट्टी, डस्ट की अवैध रूप से भंडारित मात्रा 96 घन मीटर पाई गई जिसे जप्त किया जाकर प्लांट संचालक आशीष पिता हरेराम अग्रवाल, निवासी दुर्गा चौक घोड़ाडोंगरी की सुपुर्दगी में दिया गया। मौका जांच अनुसार मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अर्थदण्ड राशि 3 लाख 45 हजार 600 रुपए प्रस्तावित की गई है। (Betul Ki Khabar)

आठनेर, आलमपुर और बागडोना में अवैध परिवहन (Betul Ki Khabar)

खनिज अधिकारी ने बताया कि 5 अप्रैल 2025 को तहसील आठनेर में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए वाहन डम्पर क्रमांक आरजे 21 जीए 9412 को खनिज नियमों के तहत जप्त कर पुलिस थाना आठनेर की अभिरक्षा में रखा गया। इसी क्रम में तहसील चिचोली के ग्राम आलमपुर में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए वाहन ट्रैक्टर सोनालिका बिना नम्बर को खनिज नियमों के तहत जप्त कर पुलिस थाना चिचोली की अभिरक्षा में रखा गया। (Betul Ki Khabar)

तहसील घोड़ाडोंगरी के ग्राम बगडोना में खनिज मुरूम का अवैध परिवहन करते हुए वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 48 एए 0265 को खनिज नियमों के तहत जप्त कर पुलिस चौकी घोड़ाडोंगरी की अभिरक्षा में रखा गया। इसी प्रकार 7 अप्रैल 2025 को तहसील बैतूल के ग्राम नाहिया में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए वाहन ट्रैक्टर सोनालिका को जप्त कर पुलिस चौकी बोड़खी आमला की अभिरक्षा में रखा गया है। (Betul Ki Khabar)

अर्थदण्ड की राशि प्रस्तावित कर न्यायालय में प्रस्तुत (Betul Ki Khabar)

उक्त सभी प्रकरणों पर अवैध भण्डारणकर्ता, परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण नियम 2022 के तहत अर्थदण्ड की राशि प्रस्तावित कर प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है। (Betul Ki Khabar)

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Uttam Malviya

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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