Betul Breaking News: मध्यप्रदेश के बैतूल में प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। बैतूल शहर के कोठीबाजार क्षेत्र में क्रिश्चियन संस्था ईएलसी को दी गई करोड़ों की जमीन की लीज निरस्त कर दी गई है। यह जमीन अब शासन के नाम दर्ज हो गई है। शर्तों के उल्लंघन के चलते प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर अपर कलेक्टर कोर्ट ने भूमि की लीज निरस्त करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं।
क्रिश्चियन संस्था ईएलसी को बैतूल में 90 साल पहले स्कूल संचालन के लिए 2 लाख, 23 हजार, 515 वर्गफुट जमीन लीज पर दी गई थी। इस जमीन की वर्तमान में कीमत लगभग 110 करोड़ रुपये हैं। इस जमीन पर वर्ष 1914 में चर्चा बना था और 1930 से स्कूल का संचालन हो रहा था।
इस जमीन पर शर्तों का उल्लंघन निर्माण किए जाने की बात सामने आने पर इस मामले में नजूल अधिकारी बैतूल द्वारा संज्ञान लेकर यह प्रकरण अपर कलेक्टर कोर्ट में दर्ज करवाया गया था। अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव द्वारा 3 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार इस भूमि की लीज निरस्त कर उसे शासकीय भूमि के रूप में दर्ज किया गया है। आगामी समय में इस भूमि पर कई बड़े प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए जाएंगे।
गौरतलब है कि विगत 23 सितंबर 2022 को बैतूल निवासी असीम जोसेफ ने इस मामले में शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाए गए थे कि इस जमीन पर संस्था के उद्देश्यों के विरूद्ध भव्य शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाया जा रहा है। इसकी दुकानें विक्रय पत्र व अनुबंध पत्र के माध्यम से बेची जा रही है। इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने 5 सितंबर 2024 को 11 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।