Administrative Action: मध्यप्रदेश के बैतूल में प्रशासन वसूली को लेकर सख्त हो गया है। यहाँ बैतूल तहसील के अंतर्गत भू-राजस्व जमा नहीं करने वाले 150 बकायादारों के विरुद्ध वसूली के प्रकरण दर्ज किए जाने की कार्यवाही की गई है। यदि बकायादार 3 दिनों में में परिवर्तित भू-राजस्व जमा नहीं करते हैं तो कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।
इस संबंध में बैतूल तहसीलदार ने बताया कि भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने वाले बकायादार जो मेरिज गार्डन, स्कूल, पेट्रोल पंम्प, शोरूम, वर्कशाप आदि के रूप में उपयोग कर रहे हैं, किन्तु उनके द्वारा परिवर्तित भू-राजस्व (डायवर्टेड भू-राजस्व) जमा नहीं किया गया है। ऐसे 150 बकायादारों के विरुद्ध वसूली के प्रकरण दर्ज कर मांग पत्र जारी किये गये हैं। उनके द्वारा तीन दिवस में परिवर्तित भू-राजस्व जमा नहीं किये जाने पर कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। (Administrative Action)
पोर्टल पर या पटवारी के जरिये करें जमा (Administrative Action)
तहसीलदार बैतूल ने भूमि का आवासीय/व्यवसायिक उपयोग करने वाले बकायादारों से तीन दिनों में अपना बकाया परिवर्तित भू-राजस्व (डायवर्टेड भू-राजस्व) एमपी भूलेख पोर्टल या पटवारी के माध्यम से जमा कर चालान की एक प्रति अपने पटवारी के पास जमा किए जाने का अनुरोध किया है। (Administrative Action)
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