Check Bounce Rules: कब होता है चेक बाउंस और उसके बाद किन प्रक्रियाओं का करना होता है पालन, यहाँ देखें पूरी डिटेल

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भरत सेन, बैतूल (Check Bounce Rules)। चेक का अनादर या चेक बाउंस तब होता है जब बैंक में प्रस्तुत किया गया चेक बिना भुगतान के वापस आ जाता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे बैंक में अपर्याप्त राशि होना, हस्ताक्षरों का मेल न होना आदि। ऐसा होने पर पीड़ित पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत मुकदमा दायर कर सकता है।

चेक बाउंस मामले में साक्ष्य

1881 के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 145 के तहत शिकायतकर्ता को मुख्य जांच के बदले में, आम तौर पर हलफनामे के माध्यम से अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। मामले को समर्थन देने के लिए बाउंस चेक, अनादर ज्ञापन, नोटिस की प्रति आदि जैसे दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं। जिसके बाद आरोपी पक्ष द्वारा शिकायत की जिरह की जाती है और अपने मामले के समर्थन में कोई भी साक्ष्य संलग्न किया जाता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 146 के अंतर्गत प्रावधान में उल्लेख किया गया है कि बैंक पर्चियां, चेक के अनादरित होने के तथ्य का प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

गवाह और अभियुक्त दोनों के साक्ष्य होंगे शामिल

यह ट्रायल में साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है, तथा हलफनामे के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। साक्ष्य में गवाह और अभियुक्त दोनों के साक्ष्य शामिल होंगे, जैसा कि इंडियन बैंक एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2014) 5 एससीसी 590 के मामले में तय किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा कि ट्रायल कोर्ट आवेदक या अभियुक्त को हलफनामे के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देगा, यदि कोई हो।

सुप्रीम कोर्ट ने राधेश्याम गर्ग बनाम नरेश कुमार गुप्ता (2009) 13 एससीसी 201 के मामले में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 145 के दायरे की जांच की। कोर्ट ने माना कि किसी भी व्यक्ति से मामले में निहित तथ्यों के बारे में हलफनामे पर सबूत पेश करने के बाद पूछताछ की जाती है, तो यह केवल जिरह के उद्देश्य से होगी। यह प्रावधान रचनात्मक उद्देश्यों के लिए है।

सबूत का भार

यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि चेक जारी करना किसी ऋण/देयता के भुगतान के लिए नहीं था।

  • चेक धारक के पक्ष में अनुमान: एक ऐतिहासिक फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रंगप्पा बनाम श्री मोहन (2010) 11 एससीसी 441 के मामले में माना कि अधिनियम की धारा १३९ के तहत उल्लिखित चेक धारक के पक्ष में अनुमान में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता शामिल नहीं है। चेक जारी होने के बाद जिसे स्वीकार या साबित कर दिया गया है, ट्रायल कोर्ट यह अनुमान लगाने के लिए बाध्य है कि उसके सामने रखा गया अपमानित चेक निश्चित रूप से उसमें उल्लिखित राशि के कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता को चुकाने के लिए जारी किया गया था। लेकिन यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुमान का खंडन किया जा सकता है। आरोपी को यह साबित करना होगा कि मामले में चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता के उद्देश्य से जारी नहीं किया गया था।
  • संभाव्यता की प्रबलता: रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य CA 508/2019 के ऐतिहासिक निर्णय में न्यायालय ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान कथित रूप से शिकायतकर्ता पर संदेह किए बिना तैयार किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को ऋण देने के लिए धन के स्रोत के बारे में शिकायतकर्ता की ओर से सबूतों की कमी और आरोपी द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक साक्ष्यों की जांच की कमी के बारे में सवाल किया। बोझ का भार आरोपी पर है और इसे उचित सबूत पेश किए जाने के बाद स्थानांतरित किया जाएगा ताकि आरोपी के पक्ष में संभावनाओं की प्रबलता दिखाने वाले प्रासंगिक तथ्यों को सामने लाकर भार का निर्वहन किया जा सके। इसके बाद पीड़ित पर संदेह जताया जा सकता है।
  • दावा साबित करना शिकायतकर्ता पर है: उत्तर राम बनाम देविंदर सिंह हुडन CA 1545/2019 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अपीलकर्ता को सिविल कोर्ट के समक्ष ऋण साबित करना आवश्यक है और पीड़ित को देय राशि की वसूली के लिए दावे के लिए मामले में संलग्न साक्ष्य के आधार पर अपना दावा साबित करना आवश्यक है। कार्यवाही के उचित क्रम में चेक के धारक को यह साबित करना आवश्यक है कि चेक अभियुक्त द्वारा जारी किया गया था और जब इसे प्रस्तुत किया गया था, तो इसका सम्मान नहीं किया गया था। अभियुक्त पर इस धारणा का खंडन करने का भार है कि चेक किसी ऋण या देयता का निर्वहन करने के लिए जारी नहीं किया गया था।

मामले में स्वीकार किए गए चेक को सबूत पेश करके यह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर है कि वह चेक किसी कर्ज या देनदारी के भुगतान के लिए नहीं था। परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों का सार्थक अध्ययन स्पष्ट करता है कि कोई व्यक्ति जो चेक पर हस्ताक्षर करता है और उसे आदाता या आहर्ता को सौंपता है, वह तब तक उत्तरदायी रहता है जब तक कि वह अनुमान को खारिज करने के लिए कोई सबूत न दे और यह संभावना न जताए कि चेक कर्ज के भुगतान या देनदारी के भुगतान के लिए जारी नहीं किया गया था। यह बात मायने नहीं रखती कि चेक को आहर्ता के अलावा किसी तीसरे पक्ष ने भरा हो, अगर चेक आहर्ता द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित है।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता और चेक बाउंस मामलों के विशेषज्ञ हैं)

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Uttam Malviya

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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