Ladli Laxmi Yojana MP: बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 से लागू की थी। यह योजना बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने और प्रदेश के जेंडर रेश्यो में उत्तरोत्तर सुधार के लिए विश्व की एक अद्भुत योजना है।
इसमें बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई और उनका विवाह होने तक भी सरकार द्वारा अभिभावकों को आर्थिक सहायता दी जाती हैं। ताकि बेटियों को कोई भी माता-पिता खुद पर बोझ न माने, बेटियों की पढ़ाई-लिखाई की चिंता से मुक्त रहें और सिर्फ उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण में ही अग्रसर रहें। इस योजना को आशातीत प्रतिसाद मिलने से प्रदेश में जेंडर रेश्यो में बढ़ोतरी हुई है।

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana MP)
बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई थी।
लाभ को स्थायी बनाने एक्ट बनाया (Ladli Laxmi Yojana MP)
प्रदेश की बालिकाओं को मिलने वाले लाभ को स्थायी बनाने के लिए सरकार द्वारा मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम 2018 लागू किया गया, जो प्रत्येक बालिका को मिलने वाली राशि की गारन्टी प्रदान करता है।
पहले से संचालित मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए लाडली बालिकाओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की स्वीकृति दी गई। इसके अनुसार मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना दिवस का उत्सव हर साल 02 मई को आयोजित किया जाता है।

योजना में मिलते हैं यह लाभ (Ladli Laxmi Yojana MP)
- लाड़ली लक्ष्मी प्रकरण की स्वीकृति के उपरांत 1 लाख 43 हजार रूपये का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाता है।
- बालिकाओं को कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने पर 2000 रूपये, कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर 4000 रूपए, कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर 6000 रूपये एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर 6000 रूपए छात्रवृत्ति की राशि ई-पेंमेंट के माध्यम से दी जाती है।
- लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12 वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठयक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर 25000 रूपए की प्रोत्साहन राशि 2 समान किश्तों में पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाती है।
- योजना के अंतर्गत एक लाख रूपए का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर संबंधित लाड़ली लक्ष्मी को किया जाएगा, बशर्ते हितग्राही बालिका कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हो और उसकी शादी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में उल्लेखित न्यूनतम विहित आयु पूरी करने के बाद ही हुई हो।
अभी तक दी गई इतनी राशि (Ladli Laxmi Yojana MP)
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ से अब तक प्रदेश में 50.45 लाख से अधिक बालिकाओं का पंजीयन किया जा चुका है। इनमें से 12.85 लाख बालिकाओं को छात्रवृत्ति के रूप में 648.63 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में यूनि-पे के माध्यम से बालिकाओं को सुरक्षित तरीके से भुगतान किया जा रहा है।

मनाया गया लाड़ली लक्ष्मी उत्सव (Ladli Laxmi Yojana MP)
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत 2 मई को लाड़ली लक्ष्मी दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभियान में सहभागिता करते हुए बेटियों के साथ ही पौध-रोपण किया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2 मई को लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।
इसके तहत प्रदेश के सभी जिला, नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किये गये। कार्यक्रम में लाड़ली बालिकाएं, उनके अभिभावक, लाड़ली क्लब की अध्यक्ष एवं सदस्य तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए। (Ladli Laxmi Yojana MP)