Transfer Policy MP 2025: मध्यप्रदेश में लंबे समय से लगी तबादलों पर रोक आखिरकार हट गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई स्थानांतरण नीति को हरी झंडी मिल गई है। इसके अनुसार आगामी 1 मई से तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 30 मई तक चलेगी। इसके बाद तबादले नहीं किए जा सकेंगे।
कैबिनेट की बैठक के बाद नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने मध्यप्रदेश की नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। अब वर्षों से रूकी स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। इससे लंबे समय से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी।
इस अवधि में होंगे स्थानांतरण (Transfer Policy MP 2025)
मंत्री श्री विजयवर्गीय ने बताया कि नई स्थानांतरण नीति के तहत 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इसके लिए हर हाल में 30 मई तक ई-ऑफिस में स्थानांतरण डालने होंगे। इसके बाद किसी भी स्थानांतरण का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। इसलिए सभी मंत्रियों से भी आग्रह किया गया है कि वे 30 मई तक सभी स्थानांतरण हर हाल में कर लें।
स्थानांतरण का यह रहेगा रेशियो (Transfer Policy MP 2025)
उन्होंने बताया कि नई स्थानांतरण नीति में स्थानांतरण का अनुपात भी तय किया गया है। इसके अनुसार 200 पद तक वाले विभागों में 20 प्रतिशत, 201 से 1000 पद तक वाले विभागों में 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 पद तक वाले विभागों में 10 प्रतिशत और 2001 पद से अधिक वाले विभागों में 5 प्रतिशत स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
इसलिए बदला गया अनुपात (Transfer Policy MP 2025)
मंत्री श्री विजयवर्गीय ने बताया कि सभी मंत्रियों का आग्रह था कि अनुपात में परिवर्तन किया जाएं। इसलिए उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह अनुपात तय किया है। उन्होंने बताया कि नई स्थानांतरण नीति 1 मई से लागू हो जाएगी।
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स्वैच्छिक स्थानांतरण का क्या? (Transfer Policy MP 2025)
उन्होंने बताया गया कि जो स्थानांतरण स्वैच्छिक आधार पर किए जाएंगे, उन्हें भी इसी अनुपात में जोड़ा जाएगा। विभागों को इनमें बैलेंस बनाना होगा कि केवल स्वैच्छिक स्थानांतरण ही इतने न हो जाए कि प्रशासनिक स्थानांतरण के लिए गुंजाइश ही न बच पाए।
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खुद विभाग भी नीति बना सकेंगे (Transfer Policy MP 2025)
मंत्री श्री विजयवर्गीय ने बताया कि यदि कोई विभाग स्वयं की स्थानांतरण नीति बनाना चाहे, तो वह भी बना सकता है। विभाग को अपनी स्थानांतरण नीति बनाकर उसे सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदित करवाना होगा। इसके बाद वह विभाग अपनी नीति लागू कर सकता है।